कफ सिरप खरीदने के नियम बदले, अब डॉक्टर के पर्चे के बिना नहीं मिलेगी दवा
पंजाब से हिमाचल प्रदेश की ओर रुख करने वाले पर्यटकों और वाहन चालकों के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य की सीमाओं में प्रवेश करने वाले बाहरी वाहनों के प्रवेश शुल्क (एंट्री फीस) में बड़ा इजाफा करने का निर्णय लिया है। सरकार द्वारा तैयार की गई यह नई टोल नीति आगामी 1 अप्रैल से प्रभावी हो जाएगी। इस बदलाव के बाद अन्य राज्यों से आने वाले निजी और व्यावसायिक वाहनों को पहले के मुकाबले काफी ज्यादा जेब ढीली करनी पड़ेगी।
वाहनों की नई दरें और शुल्क का गणित
संशोधित दरों के अनुसार, कार, इनोवा, थार और वैन जैसे छोटे वाहनों के लिए अब यात्रियों को 170 रुपए का भुगतान करना होगा, जबकि पहले यह राशि केवल 70 से 110 रुपए के बीच हुआ करती थी। भारी वाहनों के मामले में भी शुल्क काफी बढ़ गया है। अब बड़े ट्रक और बसों के लिए 900 रुपए का शुल्क निर्धारित किया गया है, जो पहले अधिकतम 720 रुपए था। इसी तरह मिनी बसों के लिए 320 रुपए, सामान्य बस या ट्रक के लिए 570 रुपए और हैवी टिप्पर या ट्राला के लिए 900 रुपए की दरें तय की गई हैं।
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