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पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए राज्यसभा सांसद संदीप पाठक को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ संभावित कार्रवाई पर सोमवार तक रोक लगा दी है। इसके साथ ही अदालत ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी करते हुए मामले में विस्तृत एफिडेविट दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
पंजाब सरकार से मांगा जवाब
सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार की ओर से पेश वकील ने हाईकोर्ट को बताया कि फिलहाल उनके पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि संदीप पाठक के खिलाफ कोई FIR दर्ज हुई है या नहीं। सरकारी वकील ने कहा कि सोमवार तक इस संबंध में पूरी जानकारी अदालत के सामने रख दी जाएगी।
केस की कॉपी मांगने हाईकोर्ट पहुंचे पाठक
दरअसल, संदीप पाठक ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर पंजाब सरकार द्वारा उनके खिलाफ दर्ज मामलों की जानकारी मांगी थी। उनकी याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। पाठक ने अदालत से मांग की कि उन्हें बताया जाए कि उनके खिलाफ दर्ज दो मामलों को किस जिले में रजिस्टर किया गया है और उनमें कौन-कौन सी धाराएं लगाई गई हैं।
राजनीतिक हलकों में बढ़ी चर्चा
संदीप पाठक के आम आदमी पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल होने के बाद पंजाब की राजनीति में लगातार हलचल बनी हुई है। अब हाईकोर्ट से मिली राहत के बाद यह मामला और चर्चा में आ गया है। सोमवार को होने वाली अगली सुनवाई पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।
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