जालंधर में 10 लाख की रिश्वत मामले में CGST अधिकारी और CA के खिलाफ चार्जशीट पेश
महिला,दुकानदारों से झीनाझपटी डकैती करने वालो पर केवल स्नैचिंग नही अटेम्प्ट टू मर्डर का प्रावधान लागू हो-सुशील रिंकू
नशा तस्करों,फिरौती मांगने वाले हर आरोपियों की क्राइम हिस्ट्री जमानत एवं अदालती केस रिपोर्ट के साथ लगे
G2M जालंधर 27 जुलाई 24: देश के कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को पूर्व सांसद एवं भाजपा नेता सुशील रिंकू ने पंजाब मे चरमरा चूकी कानून व्यवस्था को लेकर दिल्ली मे शिष्टाचार मुलाकात की है।इस मुलाकात को लेकर पूर्व सांसद सुशील रिंकू ने बताया की उन्होंने फिरौतियो,जबरन वसूली,नशा तस्करी,झीनछपटी की दहशत मे व्यापारियों,दुकानदारों,नौजवानों एवं महिलाओं समेत लोग जी रहे है।जिसको रोकने मे पंजाब सरकार पूरी तरह फेल हो गईं है।गौरतलब है की कुछ दिन पहले जालंधर मे प्रसिद्ध दवाई विक्रेता इम्पीरियल मैडिकल हाल वालो की दुकान से दिन दिहाडे महानगर के प्रमुख चौक पर हथियारों के बल पर डकैती हुई थी।जिस के बाद पूर्व सांसद भाजपा नेताओ के साथ खुद घटनास्थल पर पीढ़ित दुकानदार से मिलने पहुंचे थे और उन्होंने बोला था की जल्द इस तरह की आपराधिक घटनाओं के अपराधियों के खिलाफ देश के कानून मंत्री से मिलूँगा।रिंकू ने बताया हर रोज राज्य मे हर गली मोहल्ले गांव मे बेख़ौफ़ होकर लुटेरे घर के बाहर बैठी एवं स्कूटर रिक्शा पर आने जाने वाली महिलाओं से ज़बरदस्ती छीनाछपटी और दुकानदारों से हत्यारों के साथ डकैतिया करते है।जिसके चलते कई बार महिलाओं और दुक़नदारों व्यापारियों को गंभीर चोट भी लगती है इतना ही नही हमारे जालंधर लोकसभा क्षेत्र मे नकोदर के व्यापारी दुकानदार की गोली मारकर हत्या भी कर दी गयी थी।।इसलिए पंजाब सरकार की ग़ैरज़िम्मेदराना कारगुजारी के चलते जनता की मजबूरी और बेबसी को देखा भारत सरकार को तुरंत इस तरह की घटनाओं पर सख़्त कानून बना महिलाओं,दुकानदारों,व्यापारियों से झीनाझपटी डकैती करने फिरौती मांगने वालो के खिलाफ केवल स्नैचिंग नही अटेम्प्ट टू मर्डर का प्रावधान लागू करवाना चाहिए और जो दूसरी बार पकड़ा जाये तो उसके केस मे पुलिस जांच की समय सीमा तय कर यह केस फास्ट ट्रैक अदालतों मे चलवा दोषियों को उम्र कैद और फांसी की सजा का कानून लागू होना चाहिए ताकि महिलाओ,दुकानदारों,उद्योगपतियों,प्रॉपर्टी कारोबारियों के साथ घट रही घटनाओं पर नकेल कसी जा सके।वही सुशील रिंकू ने बताया की हमारे राज्य मे नशा तस्करी,अवैध हथियार रखने एवं फिरौती मांगने वाली घटनाये भी रुकने का नाम नही के रही है।क्योंकि इन अपराधीयो को जल्द जमानते मिल जाती है।जिसके चलते इन आपराधिक घटनाओं के दोषी बार-बार अपराध कर रहे है।जिनको रोकने के लिए नशा तस्करों,फिरौती मांगने वाले हर प्रकार के आरोपियों की क्राइम हिस्ट्री जमानत एवं अदालती केस रिपोर्ट के साथ लगाना तय किया जाना चाहिए।जिसकी जिम्मेवारी जांच अधिकारी एवं इलाका एस.इच.ओ समेत हल्का डी.एस.पी की तय होनी चाहिए।क्योंकि जमानत अप्लाई करने वाले आरोपी की क्राइम हिस्ट्री का रिकॉर्ड पुलिस द्वारा ना लगाने के चलते आरोपियों को बहुत लाभ मिलता है।इसी वजह से आपराधिक लोग जमानत लेकर दोबारा अपराध कर रहे है।रिंकू ने अंत मे बताया की कानून मंत्री ने उनको विश्वास दिलाया की आने वाले समय मे देश के अंदर देशवासियों को अपराध करने वाले आरोपियों मे कानून का डर और हर अपराध संबंधित जांच एजेंसियों की भूमिका मे बढ़े स्तर पर प्रभावशाली बदलाव नजर आयेगे और लोगो को जल्द इंसाफ़ मिलेगा इसके साथ-साथ हैबिचुअल हिस्ट्री शीटरो को खुलेआम घूमने की अनुमति नही मिलेगी।
Comments & Discussions
Be the first to comment on this article!