Thu, 30 Jul 2026
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ज़िला मैजिस्ट्रेट द्वारा 16 और 17 अक्तूबर को शोभा यात्रा के रास्ते पर धार्मिक समागम वाले स्थान के नज़दीक मीट और शराब की बिक्री पर पाबंदी|

 

जालंधर, 14 अक्तूबर:
ज़िला मैजिस्ट्रेट डा. हिमांशु अग्रवाल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 अधीन प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए 16 और 17 अक्तूबर 2024 को शहर में भगवान वाल्मीकि जी के प्रकट उत्सव सम्बन्धित सजाई जाने वाली शोभा यात्रा के रास्ते और धार्मिक समागम वाली जगह के नज़दीक मीट और शराब की बिक्री पर पाबंदी लगाई गई है।

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