जालंधर में 10 लाख की रिश्वत मामले में CGST अधिकारी और CA के खिलाफ चार्जशीट पेश
जालंधर : शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को आय से अधिक संपत्ति मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से कोई अंतरिम राहत नहीं मिली है। वह 26 जून से विजिलेंस हिरासत में हैं और 6 जुलाई को मोहाली कोर्ट में पेश किए गए थे। वहीं हाईकोर्ट ने अब इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 29 जुलाई की तारीख तय की है।
बता दें कि 25 जून को विजिलेंस ब्यूरो ने मजीठिया के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज किया। जिसके बाद उनके 26 ठिकानों पर छापे मारे गए और 26 जून सुबह 11:30 बजे उन्हें अमृतसर स्थित उनके घर से गिरफ्तार किया गया।
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