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पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने बिक्रम सिंह मजीठिया की पत्नी एवं विधायक गनीव कौर की याचिका पर पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट में दायर याचिका में विधायक गनीव कौर ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में मजीठिया के खिलाफ दर्ज FIR में उन्हें भेजे गए नोटिस को रद्द करने की मांग की है। जिसके चलते हाईकोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी कर इस संबंध में जवाब दाखिल करने को कहा है।
गनीव कौर को 10 अगस्त को नोटिस भेजा गया था, जिसमें उनसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे। हालांकि सरकार ने इस संबंध में कहा है कि गनीव कौर इस मामले में आरोपी नहीं हैं, लेकिन उन्हें औपचारिक नोटिस भेजा गया है। गनीव कौर की याचिका पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में 26 सितंबर को सुनवाई होगी।
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