पंजाब में जाकिर मूसा के चचेरे भाई समेत तीन दोषियों को आतंकवाद मामले में 10 साल की कैद
पंजाब में आम आदमी पार्टी के विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा को तरनतारन की कोर्ट ने 4 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने 10 सितंबर को महिला के साथ छेड़छाड़-मारपीट के आरोप में दोषी पाया था। जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। कोर्ट ने लालपुरा के साथ 5 पुलिसकर्मियों दविंदर कुमार, सारज सिंह, अश्विनी कुमार, तरसेम सिंह और हरजिंदर सिंह को भी दोषी ठहराया गया है।
बताया जा रहा है कि तरनतारन के उस्मा गांव में 2013 में एक शादी के दौरान मनजिंदर लालपुरा पर लड़की से छेड़छाड़ के आरोप लगे थे। पीड़ित महिला ने आरोप लगाया था कि छेड़छाड़ के साथ ही उनके कपड़े भी फाड़े गए थे। जिसके बाद पुलिस में यह मामला दर्ज किया गया। जिसके बाद कोर्ट ने आज कोर्ट ने मनजिंदर लालपुरा को 4 साल की सजा सुना दी है।
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