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पंजाब के पटियाला के सनौर विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक हरमीत सिंह पठानमाजरा को पटियाला कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने रेप और धोखाधड़ी के मामले में उनकी अग्रिम जमानत याचिका (Anticipatory Bail) खारिज कर दी है। कोर्ट के इस फैसले के बाद विधायक के पास अब केवल हाईकोर्ट जाने का विकल्प बचा है।
'विधायक एक महीने से फरार'
कोर्ट में सरकारी वकीलों ने विधायक की जमानत का कड़ा विरोध किया। उन्होंने तर्क दिया कि पठानमाजरा पिछले करीब एक महीने से फरार चल रहे हैं और जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। अगर उन्हें जमानत दे दी गई, तो वह आगे की पुलिस जांच में भी शामिल नहीं होंगे, जिससे मामले की छानबीन प्रभावित होगी। हालांकि, कोर्ट का विस्तृत फैसला (Detailed Order) अभी जारी होना बाकी है।
क्या है AAP विधायक पर आरोप?
विधायक हरमीत सिंह पठानमाजरा के खिलाफ पटियाला के सिविल लाइन थाने में 3 सितंबर को FIR दर्ज हुई थी। उन पर आरोप है कि उन्होंने खुद को तलाकशुदा बताकर एक महिला को धोखा दिया। सरकारी नौकरी और सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने का लालच देकर महिला से लाखों रुपए वसूले। इस एफआईआर के दर्ज होने के बाद से ही विधायक पठानमाजरा कथित तौर पर फरार चल रहे हैं।
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