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जालंधर में शादी का झूठा वादा, बारात लेकर नहीं आया दूल्हा
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जालंधर (राजन) : अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रजनी छोकरा की अदालत ने एक विवादास्पद मामले में अहम फैसला सुनाया है, जिसमें एक युवती ने आरोप लगाया था कि एक युवक ने शादी का झूठा वादा करके उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए, लेकिन दूल्हे का परिवार बाद में बारात लेकर नहीं पहुंचा।
इस मामले में, युवक मनप्रीत जालंधर दुष्कर्म मामले में मुख्य आरोपी है, जबकि उसके परिवार के सदस्यों, जिसमें उसकी मां राज, पत्नी सरवन, उसकी बहन रजनी उर्फ रज्जी, पत्नी सन्नी कुमार और उसकी बहन जसविंदर कौर उर्फ किराना, पत्नी सुरेंद्र पाल शामिल हैं, को भी धोखाधड़ी और साजिश के मामले में नामजद किया गया था।
मुकदमे के दौरान, अदालत ने पाया कि इन परिवार के सदस्यों के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं थे, जिसके कारण उन्हें बरी कर दिया गया। यह मामला 30 अक्टूबर, 2023 को पुलिस स्टेशन डिवीजन नंबर 6, कमिश्नरेट जालंधर में दर्ज किया गया था।
इंस्पेक्टर प्रवीण कुमारी को दिए बयान में शिकायतकर्ता ने बताया कि मनप्रीत से उसकी सगाई 21 अगस्त, 2023 को तय हुई थी। लड़के के परिवार ने शगुन के तौर पर ₹1,100 और कपड़े दिए, जबकि लड़की के परिवार ने ₹5,100 दिए।
शिकायत के अनुसार, शगुन के बाद, युवक मनप्रीत कई बार लड़की के घर आया और शादी का वादा करके उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। उसने इस कृत्य के वीडियो और तस्वीरें भी ले लीं। बाद में, मनप्रीत ने लड़की को धमकी दी कि अगर उसने उसकी माँगें नहीं मानीं, तो वह वीडियो और तस्वीरें वायरल कर देगा।
लड़के के परिवार ने बाद में लड़की के परिवार पर कई शर्तें रखीं, जिनमें घर की मरम्मत, नया फर्नीचर, घरेलू सामान और एक 7-सीटर कार शामिल थी। सामाजिक प्रतिष्ठा और रिश्ते की गरिमा को ध्यान में रखते हुए, लड़की के पिता ज़्यादातर शर्तें मान गए। उन्होंने महज डेढ़ महीने में लड़के का घर फिर से बनवा दिया और घर का सारा सामान, बिस्तर, बर्तन, फर्नीचर और उपहार सौंप दिए।
इसके बावजूद, जब लड़की के परिवार शादी से एक दिन पहले 23 अक्टूबर, 2023 को शगुन और दहेज लेकर लड़के के घर गए, तो मनप्रीत के परिवार का व्यवहार बदल चुका था। अगले दिन, 24 अक्टूबर, 2023 को, जब शादी समारोह पैलेस, बस्ती दानिशमंदा चौक, जालंधर में होना था, मनप्रीत के माता-पिता ने अचानक घोषणा की कि लड़का एक रात पहले घर से भाग गया है और बारात नहीं आएगी।
उन्होंने कहा कि लड़का इसलिए चला गया क्योंकि लड़की के परिवार ने 7-सीटर कार देने से इनकार कर दिया था। यह सुनकर लड़की और उसका परिवार टूट गया। उन्होंने अदालत को बताया कि उनके सारे खर्च, मेहमानों की तैयारी और प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी।
सुनवाई के दौरान, अदालत ने पाया कि मनप्रीत के परिवार के खिलाफ कोई सबूत नहीं है कि उन्होंने साजिश में सक्रिय भूमिका निभाई थी। अदालत ने यह भी माना कि मुख्य आरोपी मनप्रीत पर गंभीर आरोप लगे हैं, लेकिन वह अभी भी फरार है।
अदालत ने पुलिस को मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई तेज करने और अदालत को रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपी की तलाश में छापेमारी की जा रही है और उसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
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