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पंजाब से बड़ी खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने मोगा की एडिशनल डिप्टी कमिश्नर (ADC) और नगर निगम कमिश्नर चारूमिता को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। सरकार की ओर से इस संबंध में चीफ सेक्रेटरी केएपी सिन्हा ने आदेश जारी किए हैं।
चंडीगढ़ रहेगा हेडक्वार्टर, बाहर जाने पर रोक
सस्पेंशन के दौरान चारूमिता का हेडक्वार्टर चंडीगढ़ तय किया गया है। उन्हें बिना अनुमति शहर से बाहर जाने की इजाजत नहीं होगी। आदेश में पंजाब सिविल सेवाएं (सजा एवं अपील) नियम 1970 का हवाला दिया गया है।
3.7 करोड़ के मुआवजे में गड़बड़ी का आरोप
जानकारी के मुताबिक धर्मकोट से बहादुरवाला तक नेशनल हाईवे-71 के निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण के दौरान मुआवजे की प्रक्रिया में गड़बड़ी सामने आई थी। जांच में पाया गया कि करीब 3.7 करोड़ रुपये के लेन-देन में अनियमितताएं हुई हैं। इसी के बाद विजिलेंस ब्यूरो ने PCS अफसर चारूमिता के खिलाफ चार्जशीट तैयार की थी।
विजिलेंस जांच के बाद सरकार की सख्त कार्रवाई
विजिलेंस जांच में आरोपों की पुष्टि के बाद पंजाब सरकार ने चारूमिता को निलंबित करने का फैसला लिया। इस कार्रवाई को प्रशासनिक सख्ती के तौर पर देखा जा रहा है, ताकि सरकारी कामकाज में पारदर्शिता बनी रहे।
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