Sun, 14 Jun 2026
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मां को आत्महत्या के लिए किया मजबूर, कैद पढ़ें पूरी खबर 

मां को आत्महत्या के लिए किया मजबूर, कैद

पढ़ें पूरी खबर 

 

जालंधर (राजन) : जालंधर अपनी मां को आत्महत्या के लिए मजबूर करने वाले बेटे को अदालत ने दस साल कैद की सजा सुनाई गई है। वहीं, आरोपित की पत्नी को सुबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया है। आरोपित के साले की केस के दौरान मौत हो चुकी है। कोर्ट में आरोपित गांव चक्क वेंडल, थाना सदर नकोदर के रहने वाले मंगल सिंह की 10 साल की कैद के साथ एक लाख रुपये जुर्माने की सजा का आदेश दिया है।

जुमांना अदा न करने पर आरोपित को एक वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी पड़ेगी। यह मामला 10 नवंबर 2021 की दर्ज हुआ था। शिकायतकर्ता पिंड होठईया, थाना सदर नकोदर की रहने वाली सुखजीत कौर ने पुलिस को दी शिकायत मे आरोप लगाया था कि उसके भाई मंगल सिंह, पत्नी कश्मीर कौर और उसके भाई मनदीप उर्फ निक्कू ने उसकी मां को प्रताड़ित कर खुदकुशी के लिए मजबूर किया। इसी आधार पर थाना सदर नकोदर पुलिस ने आरोपित मंगल सिंह और उसके परिवार के खिलाफ मामला दर्ज किया था। अदालत ने पूरी सुनवाई के बाद मंगल सिंह को दोषी करार दिया, जबकि इसी मामले में नामजद उसकी पत्नी कश्मीर कौर को आरोप साबित न होने पर बरी कर दिया गया।

 

बहन ने दी थी शिकायत

 

शिकायतकर्ता सुखजीत कौर ने अदालत को बताया था कि मंगल सिंह उसका सगा भाई है, जिसकी शादी कश्मीर कौर से हुई थी। शादी के बाद से ही मंगल सिंह, उसकी पत्नी कश्मीर कौर और भाई का साला मनदीप सिंह उसके पिता रेशम सिंह पर दबाव बनाते रहे कि वह अपनी जायदाद उनके नाम कर दें। आरोप है कि धोखे से उन्होंने जमीन अपने नाम भी दर्ज करा ली। करीब तीन साल पहले उनके पिता रेशम सिंह का देहांत हो गया, जिसके बाद उसकी मां जोगिंदर कौर केस लड़ रही थी। सुखजीत कौर ने बताया कि आरोपित लगातार उसकी मां पर कैस वापस लेने का दबाव डालते थे और मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे।

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