ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਬਰਸਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਸਾਫ਼ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ : ਪਲਵੀ
मामला जालंधर ग्रेनेड अटैक का
कोर्ट ने आरोपियों को लेकर सुनाया यह फैसला
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2018 में मकसूदां थाना पर हुए ग्रेनेड हमले के मामले में आरोपियों को झटका लगा है। जानकारी के अनुसार NIA की विशेष अदालत ने मुख्य आरोपियों आमिर नजीर, शाहिद और फाजिल बशीर की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं। अदालत ने यह फैसला हमले की गंभीरता और आरोपियों के आतंकी संगठनों से जुड़े होने के आधार पर लिया।
NIA ने तीनों के खिलाफ IPC की विभिन्न धाराओं और UAPA की कई गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। जांच में सामने आया कि आरोपी खालिस्तान समर्थक नेटवर्क से जुड़े थे और पंजाब में आतंक गतिविधियों को अंजाम देने की साजिश में शामिल थे। बता दें कि 13 सितंबर 2018 को मकसूदां थाने पर चार ग्रेनेड फेंके गए थे, जिसमें दो कश्मीरी छात्रों शाहिद और फाजिल को पहले गिरफ्तार किया गया था। दोनों का संबंध आतंकी संगठन गजवत-उल-हिंद से बताया गया था।
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