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पंजाब में आम आदमी पार्टी के विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने 13 साल पुराने मामले में उन्हें बरी कर दिया है और निचली अदालत द्वारा सुनाई गई की सजा को रद्द कर दिया है। जल्द ही वह जेल से बाहर आएंगे।
इस मामले में तरनतारन की अदालत ने 10 सितंबर 2025 को मनजिंदर सिंह लालपुरा को 4 साल की सजा सुनाई थी। हालांकि अब हाईकोर्ट ने इस फैसले को पलटते हुए उन्हें सभी आरोपों से मुक्त कर दिया है।
क्या था 2013 का मामला
जानकारी के अनुसार, साल 2013 में मनजिंदर सिंह लालपुरा टैक्सी ड्राइवर के तौर पर काम करते थे। आरोप था कि एक शादी समारोह के दौरान उन्होंने एक युवती के साथ मारपीट और छेड़छाड़ की थी। इसी मामले में उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया था। लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद अब हाईकोर्ट के फैसले से लालपुरा को बड़ी राहत मिली है। अदालत के इस निर्णय के बाद उनकी सजा पूरी तरह रद्द हो गई है।
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