Wed, 03 Jun 2026
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सफर और स्वाद दोनों हुए महंगे: बढ़ गए कमर्शियल गैस के दाम, सड़कों पर टोल देना भी हुआ अब और महंगा

1 अप्रैल से देशभर में कई बड़े बदलाव लागू हो गए हैं, जिनका असर सीधे आम लोगों की जेब और रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ेगा। गैस सिलेंडर महंगा होने से लेकर रेलवे टिकट कैंसिलेशन नियमों में बदलाव, टोल भुगतान से लेकर बैंकिंग नियम तक—हर क्षेत्र में नए नियम लागू किए गए हैं।

कॉमर्शियल गैस सिलेंडर महंगा 
तेल कंपनियों ने कॉमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों में ₹218 तक की बढ़ोतरी कर दी है। चेन्नई में इसकी कीमत सबसे ज्यादा ₹2246.50 हो गई है, जबकि दिल्ली में यह ₹2078.50 में मिलेगा। इस बढ़ोतरी का सीधा असर रेस्टोरेंट और ढाबा मालिकों पर पड़ेगा, जिससे चाय, नाश्ता और थाली महंगी हो सकती है। वहीं शादी-ब्याह और कैटरिंग सेवाओं की लागत भी बढ़ने की संभावना है।

रेलवे टिकट कैंसिलेशन नियम सख्त
अब ट्रेन छूटने से 8 घंटे पहले तक ही टिकट कैंसिल करने पर रिफंड मिलेगा। पहले यह समय सीमा 4 घंटे थी। हालांकि यात्रियों को कुछ राहत देते हुए बोर्डिंग स्टेशन बदलने की सुविधा ट्रेन छूटने से 30 मिनट पहले तक उपलब्ध रहेगी। नए नियमों से जहां देर से कैंसिलेशन पर नुकसान बढ़ेगा, वहीं कंफर्म टिकट मिलने की संभावना बढ़ सकती है।

FASTag एनुअल पास हुआ महंगा
नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने FASTag के एनुअल पास की कीमत में 2.5% की बढ़ोतरी कर दी है। अब 3,000 रुपये की जगह 3,075 रुपये चुकाने होंगे। यह पास देशभर के करीब 200 टोल प्लाजा पर बिना रुके यात्रा की सुविधा देता है, लेकिन अब इसका खर्च बढ़ गया है।

टोल प्लाजा पर कैश पूरी तरह बंद
1 अप्रैल से सभी टोल प्लाजा पर कैश भुगतान पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। अब टोल टैक्स केवल FASTag या UPI जैसे डिजिटल माध्यमों से ही चुकाया जा सकेगा। यदि वाहन में FASTag नहीं है या उसमें बैलेंस नहीं है, तो यात्रियों को UPI का सहारा लेना होगा, जिससे डिजिटल पेमेंट अनिवार्य हो गया है।

गाड़ियों की कीमतों में 2-3% तक बढ़ोतरी
नई वित्त वर्ष की शुरुआत के साथ ही ऑटोमोबाइल कंपनियों ने गाड़ियों के दाम 2% से 3% तक बढ़ा दिए हैं। 31 मार्च तक पुरानी कीमतों पर गाड़ियां मिल रही थीं, लेकिन अब नई कीमतें लागू हो गई हैं। जिन ग्राहकों का बिल 31 मार्च तक नहीं कटा, उन्हें अब बढ़ी हुई कीमत चुकानी होगी। साथ ही रजिस्ट्रेशन चार्जेस भी बढ़े हुए रेट पर लगेंगे।

PNB ATM से निकासी की नई लिमिट
पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने ATM से नकद निकासी की सीमा तय कर दी है। क्लासिक डेबिट कार्ड से अब रोजाना अधिकतम ₹25,000 और प्लैटिनम कार्ड से ₹50,000 ही निकाले जा सकेंगे। इससे ज्यादा रकम निकालने के लिए ग्राहकों को बैंक शाखा जाना होगा। यह कदम फ्रॉड रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है।

PAN कार्ड नियमों में बड़ा बदलाव
पैन कार्ड बनवाने और अपडेट करने के नियमों में भी बदलाव किया गया है। अब आधार कार्ड को जन्मतिथि के वैध दस्तावेज के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। जन्मतिथि प्रमाण के लिए अब जन्म प्रमाण पत्र या 10वीं की मार्कशीट जैसे अन्य दस्तावेज देना अनिवार्य होगा, जबकि आधार केवल एड्रेस प्रूफ के तौर पर ही इस्तेमाल किया जाएगा।

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