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जालंधर पुलिस कमिश्नर धनप्रीत कौर ने शहर में में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए नए आदेश जारी किए हैं। आदेशों के मुताबिक, सभी रेस्टोरेंट, क्लब और लाइसेंसशुदा खाने-पीने की जगहों को रात 12 बजे तक पूरी तरह बंद करना होगा।
रात 11:30 बजे के बाद नहीं मिलेगा नया ऑर्डर
नए निर्देशों के अनुसार, रात 11:30 बजे के बाद किसी भी रेस्टोरेंट या क्लब में खाने-पीने का नया ऑर्डर नहीं लिया जाएगा। साथ ही इस समय के बाद नए ग्राहकों की एंट्री पर भी रोक रहेगी। शराब की दुकानों के आसपास के क्षेत्र भी रात 12 बजे तक बंद करने होंगे या लाइसेंस की शर्तों के अनुसार संचालित किए जाएंगे।
DJ और तेज आवाज पर भी सख्ती
आदेशों में कहा गया है कि रात 10 बजे तक DJ, लाइव ऑर्केस्ट्रा और सिंगर समेत सभी शोर वाले कार्यक्रम बंद कर दिए जाएं या उनकी आवाज कम कर दी जाए। रात 10 बजे के बाद किसी भी परिसर से निकलने वाला शोर उसकी बाउंड्री के बाहर सुनाई नहीं देना चाहिए। वहीं म्यूजिक सिस्टम वाली गाड़ियों को भी ऐसे चलाने के निर्देश दिए गए हैं कि उनकी आवाज वाहन के बाहर सुनाई न दे।
शादी और पार्टियों में हथियारों पर रोक
पुलिस कमिश्नर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 और आर्म्स रूल्स 2016 के तहत मिले अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए शादी, पार्टी, धार्मिक और सार्वजनिक कार्यक्रमों में हथियार लेकर जाने और उनका प्रदर्शन करने पर पूरी तरह रोक लगा दी है।
सोशल मीडिया पर हथियारों के प्रदर्शन पर भी बैन
आदेशों में यह भी कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति हथियारों को बढ़ावा देने वाले गाने, फोटो या वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और व्हाट्सएप पर अपलोड नहीं करेगा। इसके अलावा किसी भी समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाने वाले भाषण पर भी प्रतिबंध रहेगा।
बुलेट मोटरसाइकिल के बदले साइलेंसर पर कार्रवाई
कमिश्नरेट क्षेत्र में बुलेट मोटरसाइकिल के साइलेंसर में तकनीकी बदलाव कर पटाखों जैसी आवाज निकालने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। दुकानदारों को मानकों के खिलाफ बने साइलेंसर बेचने से मना किया गया है, जबकि मैकेनिकों को भी ऐसे बदलाव न करने के निर्देश दिए गए हैं। जालंधर पुलिस कमिश्नरेट की ओर से जारी ये सभी आदेश 7 जुलाई 2026 तक प्रभावी रहेंगे।
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