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सिक्किम सरकार ने आखिरकार आनंद मैरिज एक्ट के तहत सिख विवाहों के रजिस्ट्रेशन को मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद राज्य सरकार ने इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अब 1 जून से सिक्किम में रहने वाले सिख दंपति अपने विवाह को आनंद मैरिज एक्ट के तहत आधिकारिक तौर पर रजिस्टर करवा सकेंगे।
‘आनंद कारज’ को मिलेगी कानूनी मान्यता
इस फैसले के बाद सिक्किम में सिख जोड़े अपनी पारंपरिक ‘आनंद कारज’ रस्म के जरिए हुए विवाह को बिना किसी कानूनी परेशानी के सीधे रजिस्टर करवा पाएंगे। इससे पहले राज्य में इस एक्ट को लागू करने के लिए जरूरी नियम नहीं बनाए गए थे, जिसके कारण सिख समुदाय को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था।
सिक्किम में नहीं बने थे नियम
देश के लगभग सभी राज्यों में आनंद मैरिज एक्ट के तहत विवाह रजिस्ट्रेशन की सुविधा पहले से उपलब्ध थी, लेकिन सिक्किम इस मामले में पीछे था। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, जहां अदालत ने राज्य सरकार को नियम लागू न करने पर फटकार लगाई थी।
1 जून से शुरू होगी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया
सुप्रीम कोर्ट की दोबारा सख्ती के बाद सिक्किम सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इसके तहत 1 जून 2026 से राज्य में सिख दंपति आनंद मैरिज एक्ट के अंतर्गत अपने विवाह का पंजीकरण करवा सकेंगे।
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