पंजाब सरकार कि तरफ़ से डाली एस.पी.ऐल सुप्रीम कोर्ट ने की रद्द।
अब पंजाब सरकार को करवाना पड़ेंगे जल्दी नगर निगम और नग़र कौंसिलों के चुनाव।
दिल्ली/जालंधर तिथि 11 नवंबर ( सोनू बाई) : सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार की और से पंजाब एंड हरियाणा हाई के नगर निगम और नगर कौंसिलों के चुनावों के संबंध में दिए के ऑर्डर के सुप्रीम को में स्पेशल लीव पेटीशन डाली थीं उसकी आज सुनवाई में फ़ैसला सुनाते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ऑर्डर में दखल देने किया इंकार और दो सप्ताह में चुनावों संबंधी घोषणा करने की लिए कहा।
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