Thu, 04 Jun 2026
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BBMB नियम 1974 में संशोधन, अब अन्य राज्यों के अधिकारी भी बन सकेंगे मेंबर

केंद्र सरकार ने भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (BBMB) के अहम पदों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। BBMB नियम, 1974 में संशोधन करते हुए अब पंजाब और हरियाणा के पारंपरिक वर्चस्व को खत्म कर दिया गया है। नए नियम “भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (संशोधन) नियम, 2026” के तहत लागू किए गए हैं।

The amendment in BBMB recruitment rules is a direct attack on Punjab’s rightful stake.

This is not just a policy change, it’s a deliberate attempt to dilute Punjab’s rights and control over its resources.

Is this another step towards tightening the Centre’s grip over Punjab?… https://t.co/cAAHG0KxGw pic.twitter.com/IlGGzJ9u6k

— Amarinder Singh Raja Warring (@RajaBrar_INC) April 14, 2026

 

अब पूरे देश से होगी नियुक्ति
संशोधित नियमों के बाद बोर्ड के मेंबर (पावर) और मेंबर (इरिगेशन) जैसे प्रमुख पदों पर अब केवल पंजाब और हरियाणा ही नहीं, बल्कि अन्य राज्यों के अधिकारी भी नियुक्त किए जा सकेंगे। इन पदों को अब देशभर के योग्य उम्मीदवारों के लिए खोल दिया गया है।

अनुभव और योग्यता के सख्त मानदंड
नए नियमों के तहत उम्मीदवारों के पास संबंधित क्षेत्र में इंजीनियरिंग की डिग्री होना अनिवार्य किया गया है। साथ ही कम से कम 20 साल का कार्य अनुभव जरूरी होगा, जिसमें एक वर्ष का अनुभव मुख्य अभियंता (Chief Engineer) के पद पर होना अनिवार्य रखा गया है।

केंद्र का तर्क: बेहतर प्रोफेशनल्स का चयन
केंद्र सरकार का कहना है कि इन बदलावों का उद्देश्य अधिक अनुभवी और योग्य पेशेवरों को इन अहम पदों पर नियुक्त करना है। इससे बोर्ड की कार्यक्षमता और तकनीकी क्षमता को मजबूत करने में मदद मिलेगी।

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