विधायक रमन अरोडा के बेटे की जमानत याचिका पर कोर्ट ने दिया यह फैसला
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जालंधर (राजन) : भ्रष्टाचार के मामले में सेंट्रल हलके के विधायक रमन अरोड़ा के बेटे राजन अरोड़ा की जमानत याचिका पर आज बुधवार को कोर्ट ने फैसला सुनाया है। बताया जा रहा है कि कोर्ट ने रमन अरोड़ा के बेटे की जमानत याचिका राहत दी है। कोर्ट ने राजन अरोड़ा की गिरफ्तारी पर 24 सितंबर तक के लिए रोक लगा दी है। यह राहत ऐसे समय में मिली है जब विजिलेंस ब्यूरो ने राजन अरोड़ा के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर (एलओसी) जारी कर रखा था, और उसके दुबई में छिपा होने की आशंका थी।
जानकारी के अनुसार हाईकोर्ट ने राजन अरोड़ा को जांच में पूरा सहयोग करने का निर्देश दिया है। कोर्ट के इस आदेश के बाद अब राजन अरोड़ा को जांच में शामिल होना होगा। विजिलेंस जांच में पहले यह बात सामने आई थी कि राजन अरोड़ा गिरफ्तारी से बचने के लिए दुबई में छिपा हुआ था। एलओसी जारी होने के बाद उसकी विदेश से वापसी पर गिरफ्तारी की संभावना बढ़ गई थी, लेकिन अब हाईकोर्ट के आदेश से उसे अस्थायी राहत मिल गई है।
यह घटनाक्रम तब सामने आया है, जब बीते शुक्रवार को विधायक रमन अरोड़ा और उनके समधी राजू मदान की जमानत याचिकाएं अदालत में रद्द कर दी गई थीं। इसके बाद से ही फरार चल रहे आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विजिलेंस लगातार छापेमारी कर रही है।
कोर्ट ने रमन अरोड़ा की याचिका की थी खारिज
विधायक रमन अरोड़ा की जमानत याचिका पहले ही कोर्ट द्वारा खारिज की जा चुकी है, जिससे उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। यह मामला भ्रष्टाचार से जुड़ा है, जिसमें विधायक रमन अरोड़ा और उनके परिवार के सदस्यों पर कथित तौर पर अनियमितताओं और वित्तीय गड़बड़ियों के आरोप लगे हैं। विजिलेंस ब्यूरो इस मामले की गहनता से जांच कर रहा है।
23 मई को गिरफ्तार हुए थे विधायक रमन अरोड़ा
विधायक रमन अरोड़ा को पंजाब विजिलेंस ने 23 जून को जालंधर से गिरफ्तार किया था। उन्हें भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी के एक मामले में पकड़ा गया, जिसमें उन पर सरकारी पद का दुरुपयोग करके अवैध संपत्ति बनाने और अनियमितताओं में शामिल होने के आरोप हैं।
गिरफ्तारी के बाद उन्हें अदालत में पेश किया गया और पूछताछ के लिए पुलिस रिमांड पर लिया गया। अब रमन अरोड़ा जेल में बंद हैं। केस मे उनके समधी राजू मदान और बेटे राजन अरोड़ा को भी नामजद किया गया था।
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