Fri, 19 Jun 2026
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सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आवारा कुत्तों से मुक्त हो सकेगा शहर बनाने पड़ेंगे शेल्टर होम

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आवारा कुत्तों से मुक्त हो सकेगा शहर

बनाने पड़ेंगे शेल्टर होम

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जालंधर : आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सड़कों पर कुत्तों की खौफ को खत्म किया जा सकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, एनसीआर में सड़कों पर घूम रहे आवारा कुत्तों को पकड़ कर शेल्टर होम में भेजने के आदेश दिए हैं। साथ ही यह भी कहा है कि जो लोग इन आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में शिफ्ट करने का विरोध करें, उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाए। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से पूरे देश में लोगों को आवारा कुत्तों से राहत की उम्मीद जग गई है। ऐसे में शहर में अब शेल्टर होम बनाने पड़ेगे, ताकि आवारा कुत्तों को वहां रखा जा सके।

आवारा कुत्तों को डाग कंपाउंड, शेल्टर होम या किसी बड़ी जगह में रखने की मांग तो कई वर्षों से उठती रही है, लेकिन एनिमल प्रोटेक्शन से जुड़े सख्त नियमों की वजह से ऐसा नहीं हो पाया। जालंधर में अभी कोई भी डाग शेल्टर होम नहीं है। सख्त नियमों के कारण

निगम चाहते हुए भी शेल्टर होम या डाग कंपाउंड नहीं बना सका। नगर निगम के पास नंगल शामा में डाग कंपाउंड तो है, लेकिन यहां पर सिर्फ डाग्स की नसबंदी ही की जाती है और तीन दिन बाद डाग्स को वहीं छोड़ा जाता है, जहां से निगम की टीम ने इन्हें उठाया था। अब नए आदेश के तहत डाग्स को शेल्टर होम में रखा जा सकेगा।

शेल्टर होम के लिए जमीन की कमी नहीं : नगर निगम शेल्टर होम बनाने के लिए अपनी कई जमीनों को इस्तेमाल कर सकता है। निगम पास पहले भी कई जमीनें थीं, लेकिन 11 गांव निगम की हद में आने के बाद अब इन गांवों में पंचायत की जमीन भी निगम की प्रापर्टी हो गई है। निगम इन जमीनों में से कुछ को डाग शेल्टर होम बनाने में इस्तेमाल कर सकता है। शहर में आवारा कुत्तों की गिनती पहले 60 हजार के करीब बताई जा रही थी, लेकिन अब यह गिनती एक से सवा लाख के करीब हो सकती है।

सड़कों पर खाना खिलाने से आवारा कुत्ते बने घातक, समझाने पर भी नहीं मानते डाग लवर

शहर के कई इलाकों में आवारा कुत्तों से लोगों का खतरा है। डाग लवर सड़कों पर इन आवारा कुत्तों को खाना खिलाते हैं। लोगों के समझाने पर भी ये नहीं मानते हैं। डाग लवर कई बार अफसरों के खिलाफ कार्रवाई करवा चुके हैं। पांच साल पहले एक आवारा कुत्ते की आपरेशन के दौरान मौत का मामला काफी तूल पकड़ गया था और डाग लवर के सामने निगम कुछ नहीं कर पाया था। करीब तीन सप्ताह पहले सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा के एक व्यक्ति को सड़कों पर आवारा कुत्तों को खाना खिलाने के मामले में फटकार भी लगाई थी।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक काम करेंगे : निगम कमिश्नर

नगर निगम कमिश्नर गौतम जैन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आर्डर को हर हाल में पूरा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के आर्डर बेहद अहम हैं। कोर्ट के पूरे आर्डर का इंतजार है और प्रति मिलते ही आदेश के पालन के लिए रणनीति बनाई जाएगी।

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